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देश का एकमात्र राज्य, जहां लोग करोड़ों रुपये कमाएं, लेकिन Income Tax उनसे एक रुपया भी नहीं वसूल सकता

देश का एकमात्र राज्य, जहां लोग करोड़ों रुपये कमाएं, लेकिन Income Tax उनसे एक रुपया भी नहीं वसूल सकता

Income Tax नियम: भारत में इनकम टैक्स भरना जरूरी है जिन लोगों की आय इनकम टैक्स के दायरे में आती है। लेकिन देश में एक राज्य है जहां सरकार एक रुपये भी टैक्स नहीं ले सकती, चाहे वे करोड़ों रुपये कमा लें।

India में आयकर से मुक्त राज्य: देश में ITR फाइल करने के लिए अंतिम तिथि 31 जुलाई है। जिन लोगों की आय इनकम टैक्स के दायरे में आती है, वे इनकम टैक्स भरना चाहिए। 1961 के इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार, देश में टैक्स फाइलिंग अनिवार्य है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में एक राज् य है जो आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं देता। यहाँ के लोगों से, चाहे वे सालाना करोड़ों रुपये कमाते हों, आयकर विभाग इनसे एक रुपया भी नहीं वसूल सकता। जानिए कारण।

Income tax free राज्यों का नाम ?

भारत में केवल एक ही राज्य करमुक्त राज्य है। सिक्किम देश का नाम है। इस राज्य में रहने वाले लोगों को इनकम टैक्स पर एक रुपया भी नहीं देना होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 372 (F) कहता है कि सिक्किम की जनता टैक्सेशन से बाहर है।

इस राज्य को इतनी बड़ी राहत क्यों दी income tax की

सिक्किम के लोगों को इतनी बड़ी राहत क्यों दी गई है? ये प्रश्न निश्चित रूप से आपके मन में होंगे। आपको बता दें कि सिक्किम 1975 में भारत में शामिल हुआ था, लेकिन सिक्किम को इस शर्त पर शामिल किया गया था कि वह अपने पुराने कानूनों और विशिष्ट स्टेटस को बरकरार रखेगा। आयकर अधिनियम की 1961 की धारा 10 (26AAA) के तहत स्थानीय निवासियों को इनकम टैक्स से छूट मिलती है। संविधान के आर्टिकल 371-एफ के तहत सिक्किम को विशेष दर्जा दिया गया है।

FAQ

Section 10 (26AAA) क्या कहता है?Section 10 (26AAA) के तहत नियम है कि सिक्किम के किसी भी निवासी की आय टैक्स दायरे से बाहर रहेगी, चाहे वह डिविडेंड या सिक्योरिटी इंटरेस्ट से आया हो। इसमें कहा गया है कि सिक्किम के भारत में विलय से पहले जो भी लोग वहां बस गए थे, चाहे उनका नाम Sikkim Subjects Regulations, 1961 के रजिस्टर में हो या नहीं, उन्हें इनकम टैक्स एक्ट के Section 10(26AAA) के तहत छूट मिलती है।
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