Income Tax Refund पाने के लिए जल्दी करना महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसा नहीं किया जाएगा।
Income Tax Refund : उसे 30 दिन के भीतर ई-वेरीफाई करें। इसके बाद ही विभाग रिफंड जारी करेगा। अगर टैक्सपेयर ई-सत्यापन नहीं करते हैं, तो रिफंड का पैसा नहीं मिलेगा। अब आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि खत्म होते ही रिफंड जारी किया जाता है। टैक्सपेयर जो अपनी देनदारी से अधिक टैक्स चुकाते